शराब नीति मामले में अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत
आज शुक्रवार 10 मई को दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका डाली थी।
बतादें कि अरविन्द केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि ईडी ने केजरीवाल द्वारा दायर जमानत की याचिका का पहले ही विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो इससे गलत सन्देश जायेगा। केजरीवाल के साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीले सुनने के बाद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी।
याचिका के विरोध में दायर किया था हलफनामा
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अरविन्द केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। इसी को देखते हुए ईडी ने गुरुवार को जमानत की याचिका के विरोध में हलफनामा दायर कर दिया था। ईडी ने कहा था कि कानून सभी के लिए समान है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संबैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
ईडी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया था।
