मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का किया पुनर्गठन
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए 10 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया है। इस नए बोर्ड में पहली बार दो गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों को शामिल किया गया है। इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी नई बहस को जन्म दे दिया है।
सरकार का कहना है कि यह नियुक्तियां नए कानून के अनुरूप की गई हैं और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। वहीं कांग्रेस और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
कौन हैं नए हिंदू सदस्य?
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए वक्फ बोर्ड में शामिल दो गैर-मुस्लिम सदस्य हैं—
- मनोज मालपानी (इंदौर) – उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता
- अनिमेष भार्गव (राघौगढ़, गुना) – समाजसेवी
बोर्ड की अध्यक्षता भाजपा नेता संवर पटेल को सौंपी गई है। कुल 10 सदस्यों वाले इस बोर्ड में 8 मुस्लिम और 2 गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दो महिला सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।
सरकार ने क्या बताया इस फैसले का उद्देश्य?
नए कानून के तहत अनिवार्य है गैर-मुस्लिम सदस्य
राज्य सरकार का कहना है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना आवश्यक है।
सरकार के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य—
- वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन
- विवादित भूमि मामलों में निष्पक्षता
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
- गरीब मुस्लिमों, विधवाओं और अनाथों के हितों की बेहतर सुरक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वक्फ सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
कांग्रेस ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन कानून की वैधता पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में है। ऐसे में अंतिम न्यायिक निर्णय आने से पहले बोर्ड का पुनर्गठन उचित नहीं माना जा सकता।
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पार्टी इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया है और इससे कई संवैधानिक व कानूनी प्रश्न खड़े हो सकते हैं।
भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब
भाजपा नेताओं का कहना है कि वक्फ बोर्ड केवल धार्मिक संस्था नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली सार्वजनिक संस्था भी है।
पार्टी के अनुसार गैर-मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी से—
- प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी।
- संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही आएगी।
- भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
- सभी हितधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में क्या बदला?
नए कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता
- वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और पंजीकरण की नई व्यवस्था
- विवादित संपत्तियों के मामलों में प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना
- प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना
हालांकि इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर विभिन्न याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
वक्फ बोर्ड के सामने क्या होंगी प्रमुख चुनौतियां?
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हजारों एकड़ वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक संपत्तियां शामिल हैं।
नए बोर्ड के सामने प्रमुख चुनौतियां होंगी—
- लंबित मामलों का निपटारा
- वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- अवैध कब्जों की पहचान
- पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
- आय और संपत्तियों का बेहतर उपयोग
अब आगे क्या होगा?
यदि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है, तो इस मुद्दे पर न्यायालय की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत का फैसला केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के वक्फ बोर्डों की संरचना और भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है।
फिलहाल राज्य सरकार नए बोर्ड के साथ कार्य शुरू करने की तैयारी में है और शुरुआती बैठकों में संपत्तियों के डिजिटल सर्वे, लंबित विवादों और विकास योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों की नियुक्ति ने कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस और कुछ संगठन इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं।

