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उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में लागू की यूसीसी, यूसीसी लागू करने के बाद सीएम ने दी प्रतिक्रिया

उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता लागू हुआ। समान नागरिक कानून संहिता की अधिसूचना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए राज्य सरकार के अधिकारीयों ने दिन रात मेहनत की है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। समानता स्थापित करने के लिए बनाये गए यूसीसी को लागू कर रहे हैं।

आज का दिन भावनात्मक हैसीएम धामी

यूसीसी को राज्य में लागू करने पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी भावांजलि दे रहे हैं। यूसीसी लागू होने के बाद से उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक ही कानून होगा। यह कानून लागू होने से हलाला, इद्दत, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। आज का यह क्षण मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक है।

यूसीसी अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।

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