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पहलगाम हमले की जाँच को लेकर डाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की जाँच को लेकर दायर याचिका को सुनने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका पर याचिकाकर्ता की फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की फटकार लगाते हुए कहा जिम्मेदारी बरतने को कहा।

जैसे ही याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने याचिका को रखा तभी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर की बेंच ने पूछा क्या वाकई गंभीर है ? याचिका में घटना की जाँच सुप्रीमकोर्ट के पूर्व जज से कराने की मांग पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “‘जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए? उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है।”

जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए। आपका देश  प्रति भी कुछ कर्तव्य है। पूरा देश इस मामले में एकजुट है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने का काम करें।” इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस बात पर जोर नहीं देंगे, लेकिन याचिका में दाखिल दूसरी बातों को देखा जाए।

याचिकाकर्ता की इस बात पर जज ने कहा कि पहले आप याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं। फिर कहते हैं कि इस बात पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में लिखी गई सभी मांगों को पढ़ा। इसमें पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगें भी थीं। पूरी याचिका पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है।

याचिका को पढ़ने के बाद कोर्ट से मिले जवाब के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने एक और तथ्य रखा, याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का मामला उठाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है। अगर आपको छात्रों को लेकर कुछ कहना है तो हाईकोर्ट जाइये।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका फतेश साहू, जुनैद मोहम्मद और विकी कुमार नाम के याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की थी। इसमें केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के अलावा सीआरपीएफ, एनएसए और एनआईए को भी पक्ष बनाया गया था।

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