संभल मंदिर मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई पर लगायी रोक
यूपी के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया। हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे मुकदमे पर चल रही सुनबाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले से जुड़े सभी पक्षों को एक महीने में जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है।
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनबाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रही सुनबाई पर रोक लगायी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को एक महीने में जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है। पक्षकारों के द्वारा दाखिल जबाव पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते के अंदर प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।
हाईकोर्ट द्वारा जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से मस्जिद पक्ष को थोड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में बुधवार 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच पर हुई।
हाईकोर्ट ने दी सुनबाई की तारीख
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। अब हाईकोर्ट 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। 25 फ़रवरी को इस मामले की सुनवाई फ्रेश केस के तौर पर शुरू होगी।
जबकि संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था। मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होना बताया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे होने पर हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी।
