यूपी में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासन के सख्त आदेश 48 घंटे पहले बाहरियों को छोड़ना होगा जिला, सीमायें होगी सील
11 मई को यूपी में नगर निकाय चनाव के दूसरे चरण के लिए वोट पड़ेंगे। इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी कर दिया है कि बाहरियों को चुनाव से 48 घंटे पहले ही जिला छोड़ना पड़ेगा। मंगलवार शाम 6 बजे तक सभी बाहरियों को जिलों से बाहर किया जायेगा। अगर मंगलवार शाम 6 बजे के बाद किसी भी बाहरी की जिले में होने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाप एफआईआर की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने शांतिभंग और उपद्रव करने वाले बाहरियों की धड़पकड़ तेज करदी है। सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निकाय चुनाव को लेकर सख्त तेवर दिखाया है। चुनाव के दौरान किसी भी बाहरी के पाए जाने को आचार संहिता का उल्लघन माना जायेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 11 मई से 48 घंटे पहले सभी बाहरियों को जिले से बाहर जाना होगा। कोई भी बाहरी जिले में नहीं रहेगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मोहल्लेवार कॉबिंग शुरू कर दी है।
प्रशासन का जनता को आदेश किसी भी बाहरी को घर में न रखें
प्रशासन ने जनता को भी एलर्ट कर दिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में ना रखे। प्रशासन ने साफ़ तौर पर हिदायत दी है कि चुनाव के दिन कोई भी घटना घटित होती है और पुष्टि हो जाती है कि घटना बाहरी व्यक्ति ने घटित की है। तो उसके खिलाप सख्त कार्यवाही होगी। इसलिए कोई भी शहरवासी किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में न रखे।
जिलों की सीमायें सील होंगी
चुनाव वाले दिन से 48 घंटे पहले जिलों की सभी सीमाएं सील हो जाएँगी। स्टैटिक टीमों को अलर्ट किया जायेगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गयी है। बाहर से आने वालों के साथ हो पैसे और शराब की आवाजाही होती है। इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है सभी गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। पकडे जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले बाहरियों को जिला छोड़ना होगा। मतदान नजदीक आ रहा है। इसलिए शहरवासी भी अलर्ट होकर निगरानी करें। यदि कोई बाहरी आसपास रह रहा है तो पुलिस को सुचना दें।

