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वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक लगायी रोक, ज्ञानवापी मस्जिद के वकील ने दी दलील- अपील का मौका नहीं मिला

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यूपी वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी जिला अदालत ने सर्वे का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनबाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया है।

अंजुमन कमेटी का कहना हमें अपील का मौका नहीं मिला

अंजुमन कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने दलील दी कि हमें अपील का मौका भी नहीं दिया और सर्वे शुरू करा दिया गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है। तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए।

सीजेआई ने यूपी सरकार के वकील से सवाल किया कि सर्वे में खुदाई होगी। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने जवाब दिया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा। इसमें मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हिन्दू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी।

जब ज्ञानवापी मस्जित पक्ष के वकील हुनैफ़ अहमदी ने कहा कि हमने सर्वे को दो तीन दिन रोकने का अनुरोध किया तो भी वे नहीं रुके। हमारा मानना है कि अभी वैज्ञानिक तकनीक से सर्वे का समय नहीं आया है। पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए। अहमदी ने आगे कहा कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है।

इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि मैंने निर्देश लिया है, वहां पर एक भी ईंट नहीं सरकायी गयी है। एक सप्ताह तक किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। तब तक ये हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के वकील ने सर्वे को रोकने की मांग पर जोर दिया।

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