विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कई सांसदों का इस्तीफा, जानें क्या क्या सुबिधायें मिलती रहेंगी
पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सांसद भी विधायक के चुनाव में उतारे गए थे। विधानसभा चुनाव में कई सांसदों ने जीत भी हासिल की है। इसी के चलते अब सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और कुछ सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब इन सांसदों को विधायक के तौर पर सैलरी और सुबिधायें मिलेंगी। लेकिन, इसके अलावा भी इन सासंदों को पूर्व सांसद के आधार पर कई भत्ते और फायदे मिलते रहेंगे।
आइये जानते हैं कि इस सांसदों को पूर्व सांसद के आधार पर क्या क्या सुबिधायें और फायदे मिलते रहेंगे।
सुबिधायें जो मिलती रहेंगी
- पेंशन – लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 15 सितंबर 2006 से हर सांसद (चाहे वो कितनी भी अवधि तक सांसद रहा हो) को पेंशन मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पांच साल की अवधि से अधिक समय तक सदस्य रहा हो तो उसे इन पांच साल की अवधि के हर साल के लिए आठ सौ रुपये प्रति महीने अलग से पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मृत्यु के बाद पति, पत्नी को आधी पेंशन मिलती है, जो आजीवन मिलती है।
- फ्री रेल यात्रा – संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम की धारा 8कक के हिसाब से किसी भी पूर्व संसद सदस्य को रेल में फ्री यात्रा करवाई जाती है। अगर वो अकेले जाते हैं तो फर्स्ट एसी और किसी के साथ जाते हैं तो थर्ड एसी में टिकट मिलता है।
- चिकित्सा सुबिधा – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पूर्व सांसदों को भी वर्तमान सांसद की तरह सुविधाएं मिलती हैं।
